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Madras HC ने तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी

Madras HC, cash for job scam

मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था।
न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन की पीठ ने सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी.

न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता का भाई फरार है और याचिकाकर्ता बिना पोर्टफोलियो के मंत्री का पद संभाल रहा है, इसलिए वह गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है।
सेंथिल बालाजी को तमिलनाडु परिवहन विभाग के भीतर बस कंडक्टरों, ड्राइवरों और जूनियर इंजीनियरों के चयन में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में 14 जून को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

ये नियुक्तियाँ 2011 और 2015 के बीच अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) सरकार में परिवहन मंत्री के रूप में बालाजी के कार्यकाल के दौरान हुईं। बालाजी ने बाद में 2018 में DMK के साथ गठबंधन किया।

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About the Author: Neha Pandey

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