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बंबई उच्च न्यायालय ने एल्गार परिषद मामले के आरोपी वरवरा राव को मोतियाबिंद सर्जरी के लिए हैदराबाद जाने की अनुमति दी

Bombay high court

बंबई उच्च न्यायालय ने एल्गार परिषद मामले के आरोपी वरवरा राव को मोतियाबिंद सर्जरी के लिए हैदराबाद जाने की अनुमति दी

बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले के आरोपी कार्यकर्ता वरवरा राव को मोतियाबिंद सर्जरी कराने के लिए एक सप्ताह के लिए हैदराबाद जाने की अनुमति दे दी है।

न्यायमूर्ति एएस गडकरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि एक बार जब राव अपनी आंख की सर्जरी के बाद मुंबई वापस आ जाएंगे, तो वह दूसरी आंख की सर्जरी के लिए वापस जाने की अनुमति मांगने के लिए ट्रायल कोर्ट से संपर्क कर सकते हैं।

राव को 2018 में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें मार्च 2021 में चिकित्सा आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा छह महीने के लिए अस्थायी जमानत दी गई थी।

अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मेडिकल आधार पर जमानत दे दी थी।

जमानत आदेश में एक शर्त यह थी कि राव अदालत की स्पष्ट अनुमति के बिना मुंबई में विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अदालत के अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ सकते।

इस साल जून में, 82 वर्षीय राव ने सर्जरी के लिए तेलंगाना की राजधानी की यात्रा करने की अनुमति मांगने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया। राव ने दावा किया कि मोतियाबिंद पकने के कारण उनकी दृष्टि खराब हो रही है।

उन्होंने तर्क दिया कि मुंबई में सर्जरी और ऑपरेशन के बाद की देखभाल महंगी है, जबकि पेंशन धारक के लिए तेलंगाना में यह मुफ़्त है।

राव और अन्य कार्यकर्ताओं पर 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में आयोजित एल्गार परिषद सम्मेलन में कथित तौर पर दिए गए भड़काऊ भाषणों के संबंध में मामला दर्ज किया गया था, जिससे अगले दिन 1 जनवरी, 2018 को पुणे जिले के कोरेगांव-भीमा में हिंसा भड़क गई थी। पुणे पुलिस ने दावा किया था कि सम्मेलन को माओवादियों का समर्थन प्राप्त था।
बाद में एनआईए ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली थी

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About the Author: Neha Pandey

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