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मुगल मस्जिद में नमाज की अनुमति नहीं देने के खिलाफ याचिका पर उच्च न्यायालय 1 दिसंबर को सुनवाई करेगा

Delhi HC

दिल्ली उच्च न्यायालय ने महरौली इलाके में मुगल मस्जिद में नमाज अदा करने पर रोक के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई की तारीख एक दिसंबर तक बढ़ा दी है।

मुगल मस्जिद की प्रबंध समिति, जिसे दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा नियुक्त किया गया था, ने पिछले साल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और आरोप लगाया था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधिकारियों ने 13 मई, 2022 को मस्जिद में नमाज अदा करना पूरी तरह से रोक दिया था।

याचिकाकर्ता के वकील एम सुफियान सिद्दीकी ने कहा कि पिछले साल तक नियमित आधार पर मस्जिद के अंदर नमाज अदा की जा रही थी, लेकिन एएसआई ने बिना किसी नोटिस के उन्हें रोक दिया था।

हाल ही में, अदालत ने एएसआई से संरक्षित स्मारकों के अंदर स्थित धार्मिक स्थलों में भक्तों को प्रार्थना की अनुमति देने पर अपनी नीति स्पष्ट करने को कहा था।

याचिका के जवाब में, एएसआई ने कहा है कि विचाराधीन मस्जिद कुतुब मीनार की सीमा के भीतर आती है और इस प्रकार संरक्षित क्षेत्र के भीतर है और वहां नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

एएसआई ने चेतावनी दी है कि मुगल मस्जिद में पूजा की अनुमति देने से “न केवल एक उदाहरण स्थापित होगा बल्कि इसका अन्य स्मारकों पर भी असर पड़ सकता है”।

“कुतुब मीनार राष्ट्रीय महत्व का एक स्मारक और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह प्रस्तुत किया गया है कि यह पूजा स्थल नहीं है, इसके संरक्षण के समय से ही स्मारक या इसके किसी भी हिस्से का उपयोग किसी भी समुदाय द्वारा किसी भी प्रकार की पूजा के लिए नहीं किया गया है।

जवाब में कहा गया है, ”यह प्रस्तुत किया गया है कि विचाराधीन मस्जिद कुतुब मीनार परिसर की सीमा के भीतर आती है।”

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About the Author: Neha Pandey

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