गुरुग्राम एक अदालत ने 2018 में एक कैब चालक की हत्या के मामले में गुरुवार को तीन लोगों को “आखिरी सांस तक” आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।अपर सत्र न्यायाधीश मोना सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर तीनों दोषियों को अंतिम सांस तक कैद की सजा सुनाई है। इतना ही नही अदालत ने तीनों पर 25- 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस ने बताया कि बिंटू गर्ग बादशाहपुर इलाके में किराए पर रहकर रिट्ज कार को उबर कैब के रूप में चलाता था।उनके चचेरे भाई प्रेम कुमार ने 13 जुलाई 2018 को बादशाहपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 9 जुलाई से उनका गर्ग से संपर्क नहीं हो पा रहा है।
उबर द्वारा यह खुलासा करने के बाद कि ड्राइवर ने 8 जुलाई के बाद से कोई बुकिंग नहीं ली है, पुलिस ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की थी।पंजाब के बठिंडा के फूल थाने में दर्ज इस मामले में 19 जुलाई 2018 को गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों ने पूछताछ के दौरान कैब ड्राइवर की हत्या की बात कबूल की और कहा कि हत्या के बाद उन्होंने उसके शव को नहर में फेंक दिया था।
तीनों आरोपियों की पहचान गगनदीप सिंह, विष्णु और बलकार के रूप में हुई है – ये सभी सिरसा जिले के डबवाली के निवासी हैं – जिन्हें पहले गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।