दिल्ली की राऊज एवेन्यू अदालत ने कथित दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता संजय सिंह की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को 10 नवंबर तक बढ़ा दी है।
विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने सिंह को अपने पारिवारिक खर्चों और संसदीय कर्तव्यों के लिए विशिष्ट चेक पर हस्ताक्षर करने की भी अनुमति दी है।
न्यायाधीश ने आगे संबंधित जेल अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सिंह को अपने निजी डॉक्टर से देखभाल सहित उचित चिकित्सा उपचार मिले। न्यायाधीश ने कहा “अदालत को अभियुक्त को निजी उपचार देने से इनकार करने का कोई कारण नहीं दिखता…। इसलिए, संबंधित जेल अधीक्षक को उचित उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है, ”
इसके अतिरिक्त, न्यायाधीश ने सिंह के वकील से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि सिंह के दौरे के दौरान उनका कोई भी समर्थक या अन्य लोग मेडिकल सेंटर में इकट्ठा न हों।
संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2021-22 के लिए दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (
सीबीआई) द्वारा दायर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर आधारित है। सीबीआई और ईडी दोनों का आरोप है कि 2021-22 के लिए दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में संशोधन के दौरान अनियमितताएं हुईं, जिससे लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ मिला था।
यह आरोप लगाया गया है कि संजय सिंह ने नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके परिणामस्वरूप कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को वित्तीय लाभ हुआ था।