नवी मुंबई में एक पुलिसकर्मी पर हमला करने के आरोप में एक सत्र अदालत ने एक व्यक्ति को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केआर देशपांडे ने राहुल सखाराम दुलदुले को भारतीय दंड संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आरोपों का दोषी पाया।
आरोपी को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और उस पर 2,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक ईबी धमाल ने अदालत को सूचित किया कि 4 अगस्त, 2022 की सुबह, कांस्टेबल मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की यात्रा के लिए पाम बीच से जेएनपीटी मार्ग पर बंदोबस्त ड्यूटी पर था, जब उसने आरोपी की मोटरसाइकिल को रोका था।
वीआईपी के काफिले को गुजरने की अनुमति देने के लिए उसके दोपहिया वाहन को रोके जाने से आरोपी नाराज हो गया और वह कांस्टेबल के पास भागा, उसके साथ गाली-गलौज की और उसके साथ मारपीट की थी। मुकदमे के दौरान पीड़िता सहित अभियोजन पक्ष के चार गवाहों से पूछताछ की गई थी।