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भदोही अदालत ने नाबालिग की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

Balia, Molestation

उत्तर प्रदेश की भदोही जिला अदालत ने हाल ही में एक नाबालिग लड़की की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मधु डोगरा की अदालत ने मीनापुर में 16 वर्षीय लड़की की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अरविंद विश्वकर्मा उर्फ ​​पंचू (19) को दोषी ठहराया था। अदालत ने उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

यह घटना जनवरी में हुई थी जब नाबालिग लड़की अपने चचेरे भाई के साथ घर लौट रही थी, तब विश्वकर्मा ने उसके सिर में करीब से गोली मार दी थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।

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About the Author: Neha Pandey

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