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जबरन वसूली मामला: सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रशेखर की पत्नी की जमानत याचिका पर विचार करने से किया इनकार

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ₹200 करोड़ की जबरन वसूली मामले में कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज़ की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि उनके खिलाफ आरोप गंभीर हैं।

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि पिछली बार दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज किये जाने के बाद से परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।पीठ ने कहा, “आरोप काफी गंभीर हैं। हमने फैसला ले लिया है। उच्च न्यायालय पहले ही मामले की जांच कर चुका है।”

पॉलोज़ की ओर से पेश वरिष्ठ वकील आर बसंत ने उन्हें जमानत देने में अदालत की अनिच्छा को महसूस करने के बाद याचिका वापस ले ली और मामले को वापस लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया।शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा, “याचिकाकर्ता का कहना है कि उसे (वकील को) इस मामले में आगे नहीं बढ़ने के निर्देश हैं। याचिका को बिना दबाव के खारिज किया जाता है।”

इससे पहले 11 जुलाई को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने पॉलोज़ की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि जांच से पता चला है कि दंपति ने संगठित अपराध सिंडिकेट चलाने में मिलकर काम किया और अपराध से प्राप्त आय का इस्तेमाल अपने व्यवसाय और अन्य हितों को बढ़ावा देने के लिए किया था।

उच्च न्यायालय ने कहा कि, जांच से पता चला है कि अपराध की आय का उपयोग हवाई यात्रा और बॉलीवुड हस्तियों के लिए उच्च-स्तरीय ब्रांडेड उपहारों की खरीद के लिए किया गया था।

दिल्ली पुलिस ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से उनके पतियों की जमानत कराने का वादा करके कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में चंद्रशेखर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।

चन्द्रशेखर पर दो व्यवसायी भाइयों की पत्नियों को धोखा देने के लिए कानून मंत्रालय के एक अधिकारी का रूप धारण करने का आरोप लगाया गया है।

इसके अलावा, देशभर में उनके खिलाफ कई अन्य जांच भी चल रही हैं।चंद्रशेखर और पॉलोज़, जो ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी कार्यवाही का सामना कर रहे हैं, को दिल्ली पुलिस ने सिंह बंधुओं की पत्नियों और अन्य लोगों से जुड़े जबरन वसूली मामले में गिरफ्तार किया था।

पुलिस ने मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम भी लगाया।

दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि पॉलोज़ और चंद्रशेखर ने अन्य लोगों के साथ मिलकर हवाला मार्गों का इस्तेमाल किया और अपराध से अर्जित धन को ठिकाने लगाने के लिए फर्जी कंपनियां बनाईं।पॉलोज़ ने यह दावा करते हुए जमानत मांगी कि उसने परिणामों को समझे बिना अच्छे विश्वास और एक कर्तव्यनिष्ठ पत्नी के रूप में अपने पति की कई मांगों और सुझावों का पालन किया।

उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने जिन अपराधों के लिए उन पर मामला दर्ज किया है, उनमें से अधिकांश जमानती हैं और दावा किया कि उनके पति द्वारा किए गए अपराधों से उनका कोई सीधा संबंध नहीं है।

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About the Author: Neha Pandey

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