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मानहानि मामला: राजस्थान के मुख्यमंत्री की अपील पर राउज़ एवेन्यू कोर्ट 1 नवंबर को दलीलें सुनेगा

ROUSE AVENUE DISTRICT COURT

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत के खिलाफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दायर अपील पर 1 नवंबर को दलीलें सुनेगी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एमके नागपाल ने यह भी कहा कि पहले पारित आदेश, जिसमें यहां एक मजिस्ट्रेट अदालत को सुनवाई की अगली तारीख तक शिकायत पर अंतिम आदेश पारित करने से रोकने का निर्देश दिया गया था, 1 नवंबर तक जारी रहेगा।

न्यायाधीश एम के नागपाल ने अपने आदेश में कहा कि “संयुक्त अनुरोध पर, प्रतिवादी की ओर से दलीलों के समापन के लिए और प्रतिवादी की ओर से बहस के समापन के लिए मामले को अब पहले से तय तारीख यानी 1 नवंबर, 2023 को दोपहर 12.30 बजे सूचीबद्ध करें और निर्धारित समय यानी दोपहर 2 बजे तक रखें।” उस दिन…अंतरिम आदेश सुनवाई की अगली तारीख तक जारी रहेंगे,”।

राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री और राजस्थान भाजपा के वरिष्ठ नेता शेखावत की उस शिकायत पर सुनवाई की, जिसमें गहलोत ने उन्हें राज्य में कथित संजीवनी घोटाले से जोड़ा था।

यह मामला संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा हजारों निवेशकों को कथित तौर पर लगभग 900 करोड़ रुपये का चूना लगाने से संबंधित है।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर से सांसद शेखावत ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि गहलोत कथित घोटाले को लेकर उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं और उनकी छवि खराब करने और उनके राजनीतिक करियर को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं।

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About the Author: Neha Pandey

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