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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने चुनावी अनियमितताओं पर पूर्व प्रधान मंत्री एचडी देवेगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना को तलब किया

Karnataka High Court

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक बार फिर पूर्व प्रधान मंत्री एचडी देवेगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना को चुनाव में अनियमितता से जुड़े एक कथित मामले में फिर से समन जारी करने का आदेश दिया है।
याचिकाकर्ता वकील जी देवराजेगौड़ा ने कर्नाटक विधानसभा में जेडीएस उम्मीदवार एचडी रेवन्ना के चुनाव को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि रेवन्ना को अवैध गतिविधियां संचालित कर चुना गया है।

याचिका में आरोप लगाया गया कि रेवन्ना के समर्थकों ने मतदाताओं को नकदी और उपहार बांटे और उन्हें प्रभावित करने के लिए हिंसक घटनाएं कीं थी।
एचडी रेवन्ना ने पिछले मई में हुए विधानसभा चुनाव में हसन जिले के होलेनरासीपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था।

देवराजेगौड़ा की ओर से दायर चुनाव विवाद याचिका पर आज हाई कोर्ट ने सुनवाई की और फिर से समन पर अमल करने का आदेश दिया।याचिकाकर्ता ने एचडी रेवन्ना को अयोग्य ठहराने की मांग की है।
याचिकाकर्ता की वरिष्ठ वकील प्रमिला नेसारगी ने हारे हुए उम्मीदवार देवराजेगौड़ा की ओर से दायर याचिका पर अदालत की सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता पक्ष से समन पर अमल करने की अपील की और विधायक एचडी रेवन्ना को समन नहीं दिया गया।

जी देवराजेगौड़ा ने एक चुनाव विवाद याचिका दायर की थी कि रेवन्ना के समर्थकों को विधायक की सीट से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए, जिन्होंने विभिन्न अवैधताओं से जीत हासिल की है, जिसमें यह आरोप भी शामिल है कि रेवन्ना के समर्थकों ने मतदाताओं को पैसे बांटकर मतदाताओं को लुभाया है।

इससे पहले, एचडी रेवन्ना के बेटे, लोकसभा सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े एक अन्य मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने 18 सितंबर को कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसने जेडीएस सांसद की लोकसभा सदस्यता को अमान्य कर दिया था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी, जिसने रेवन्ना के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया था।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना की लोकसभा सदस्यता यह कहते हुए अमान्य कर दी है कि उन्होंने 2019 के आम चुनाव में चुनाव आयोग को गलत हलफनामा दायर किया था।

याचिकाकर्ता रेवन्ना ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी।प्रज्वल रेवन्ना, जो पूर्व प्रधान मंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं, ने 2019 में जेडीएस और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में हसन लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीता था।

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About the Author: Neha Pandey

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