कराची में एक आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता अरसलान ताज हुसैन के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया और उन्हें देशद्रोह में ‘भगोड़ा’ घोषित कर दिया है। मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनके और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
यह तब हुआ जब राज्य पुलिस सिंध विधानसभा के पूर्व सदस्य अरसलान ताज को गिरफ्तार करने में विफल रही जिसके बाद एटीसी ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया और आजीवन गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
मिडिया न्यूज के मुताबिक, जांच अधिकारी (आईओ) ने पीटीआई को भगोड़ा घोषित करने के संबंध में अदालत में एक रिपोर्ट पेश की, जो प्रक्रिया पूरी होने का प्रतीक है।
इस बीच कोर्ट ने सुनवाई 14 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है और गवाहों को अगली सुनवाई के लिए बुलाया है।
पीटीआई नेताओं को सरकार में हस्तक्षेप और देश की संस्थाओं के खिलाफ लोगों को भड़काने के मामले में नामित किया गया था। सरकार ने शिकायत दर्ज की जिसके बाद लांधी पुलिस स्टेशन में अरसलान ताज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
अरसलान ताज को पुलिस ने सादे कपड़े में 12 मार्च को उसके आवास से गिरफ्तार किया था।
यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि सिंध पुलिस ने रात भर की छापेमारी में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कराची महासचिव अर्सलान ताज को 12 मार्च को उनके आवास से गिरफ्तार किया था।
पीटीआई सिंध के प्रवक्ता शहजाद क़ुरैशी के अनुसार, सिंध पुलिस ने खुर्रम शेर ज़मान, अर्सलान ताज और राजा अज़हर सहित पार्टी नेताओं के घरों पर ‘छापेमारी’ की थी।