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सुल्तानपुर की अदालत ने हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई

उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर की अदालत ने 2021 के हत्या के एक मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
सरकारी वकील संदीप सिंह के मुताबिक, जज एकता वर्मा ने गुरुवार को फिरोज अहमद पर 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अहमद ने 8 अप्रैल, 2021 को सादिक अली नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी।

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About the Author: Neha Pandey

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