ENGLISH

बलिया की अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के दोषी व्यक्ति को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई

उत्तर प्रदेश की बलिया अदालत ने पांच साल पहले एक नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने पुष्टि की कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम कांत ने दोषी पंकज कुमार पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
घटना 10 दिसंबर 2018 को रसड़ा क्षेत्र के एक गांव की है, जहां किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया था।

पीड़िता की शिकायत के आधार पर आईपीसी और POCSO अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

Recommended For You

About the Author: Neha Pandey

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *