दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को यमुना नदी के तट पर छठ पूजा की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने प्रतिबंध का उद्देश्य यमुना में प्रदूषण को रोकना बताया हैं
छठ पूजा संघर्ष समिति और पूर्वांचल जागृति मंच द्वारा याचिका दायर की गई थी, जिसमें 29 अक्टूबर, 2021 के दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसने दिल्ली में यमुना नदी के किनारे छठ पूजा मनाने पर रोक लगा दी थी।
वकील विजय शंकर दुबे द्वारा प्रस्तुत याचिका में अधिकारियों को विभिन्न घाटों और यमुना नदी के किनारे छठ पूजा के आयोजन की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई है। दिल्ली सरकार के वकील ने भी याचिका का विरोध किया।
याचिका में तर्क दिया गया कि अधिसूचना से दिल्ली में छठ पूजा में भाग लेने वाले 30-40 लाख श्रद्धालुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।