ENGLISH

दिल्ली शराब घोटालाः अमनदीप ढल को जमानत देने से हाईकोर्ट का इंकार

Delhi Liquor Scam

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के आरोपी कारोबारी अमनदीप ढल को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसकी जांच सीबीआई और ईडी दोनों कर रहे हैं।

अमनदीप ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने ढल द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर दी है।

सीबीआई ने अप्रैल में दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में ढल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। ढल कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले से ही न्यायिक हिरासत में थे।

अमनदीप ढल को 1 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था।

ईडी मामले में व्यवसायी अमनदीप सिंह को 1 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और हैदराबाद स्थित व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई को 6 मार्च, 2023 को गिरफ्तार किया गया था।

ईडी के अनुसार, दिल्ली स्थित व्यवसायी अमन सिंह ढल ने अन्य व्यक्तियों के साथ साजिश रची है और नीति निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल है और आम आदमी पार्टी (आप) को रिश्वत देने और विभिन्न माध्यमों से साउथ ग्रुप द्वारा इसकी भरपाई करने में मदद कर रहा है।

ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया है कि उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया। लाभार्थियों ने “अवैध” लाभ को आरोपी अधिकारियों तक पहुँचाया और पहचान से बचने के लिए अपने खाते की किताबों में गलत जानकारियां दी।

Recommended For You

About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *