उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक विशेष POCSO अदालत ने हाल ही में 2021 में एक नाबालिग के अपहरण और बलात्कार के लिए एक व्यक्ति को 25 साल कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (POCSO) आलोक द्विवेदी ने सोनू गुप्ता को दोषी ठहराया और उस पर 75,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, गुप्ता के खिलाफ पीड़िता के परिवार ने मामला दर्ज कराया था।
लड़की स्कूल से लौट रही थी जब गुप्ता ने उसका अपहरण कर लिया और उसके साथ बलात्कार किया था।