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समलैंगिक विवाह: सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की मांग की

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समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट के 17 अक्टूबर के फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिका पर गुरुवार को याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से खुली अदालत में सुनवाई की मांग की है।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के समक्ष याचिकाकर्ता के वकील मुकुल रोहतगी ने खुली अदालत में सुनवाई की मांग की।

रोहतगी ने कहा कि संविधान पीठ के सभी न्यायाधीशों ने इस दृष्टिकोण को साझा किया कि समलैंगिक व्यक्तियों के खिलाफ एक प्रकार का भेदभाव है, जिससे राहत की आवश्यकता है।
शीर्ष अदालत रजिस्ट्री के अनुसार, समीक्षा याचिका 28 नवंबर को विचार के लिए निर्धारित है। नवंबर की शुरुआत में, याचिकाकर्ताओं में से एक ने 17 अक्टूबर के फैसले की समीक्षा के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
सीजेआई की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाहों को कानूनी समर्थन देने की वकालत करने वाली 21 याचिकाओं के सेट पर चार अलग-अलग फैसले सुनाए थे। सभी पांच न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाहों के लिए कानूनी सहायता प्रदान करने से इनकार कर दिया, यह पुष्टि करते हुए कि ऐसे संबंधों को मान्य करने के लिए कानून में संशोधन करना संसद के दायरे में आता है। हालाँकि, 3:2 के बहुमत से, शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया कि समलैंगिक जोड़ों को गोद लेने का अधिकार नहीं है

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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