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SC ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत 4 दिसंबर तक बढ़ाई

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र कुमार जैन को दी गई अंतरिम जमानत की अवधि 4 दिसंबर तक बढ़ा दी, जब नियमित जमानत के लिए उनकी याचिका पर सुनवाई होगी।
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मामले को 4 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया क्योंकि बेंच की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना शुक्रवार को अवकाश पर थे।
पीठ ने कहा, “इस बीच, पहले दी गई अंतरिम जमानत को सुनवाई की अगली तारीख तक बढ़ा दिया गया है।”
इससे पहले, शीर्ष अदालत ने जैन की अंतरिम जमानत 9 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी, और उन्हें निर्देश दिया था कि मुकदमे की सुनवाई में देरी के लिए लंबित कार्यवाही का फायदा न उठाया जाए।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का आरोप है कि आम आदमी पार्टी (आप) नेता ने शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित जमानत याचिका का हवाला देते हुए ट्रायल कोर्ट में बार-बार स्थगन की मांग की। एजेंसी का दावा है कि जैन ने ट्रायल कोर्ट में 16 स्थगन की मांग की है।
26 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइनल सर्जरी के लिए जैन को छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी, जिसमें कहा गया था कि एक नागरिक को अपने खर्च पर निजी अस्पताल में अपनी पसंद का इलाज प्राप्त करने का अधिकार है। 12 सितंबर को कोर्ट ने जैन की अंतरिम जमानत 25 सितंबर तक बढ़ा दी थी।
प्रवर्तन निदेशालय ने कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में आप नेता को पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था।
यह गिरफ्तारी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में दर्ज की गई सीबीआई एफआईआर पर आधारित थी। सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में, जैन को 6 सितंबर, 2019 को ट्रायल कोर्ट द्वारा नियमित जमानत दी गई थी

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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