ENGLISH

जयपुर टिंडर मर्डर: कोर्ट ने 3 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

Tinder Murder

जयपुर की एक अदालत ने 28 वर्षीय व्यवसायी की हत्या के लिए तीन व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जिनसे एक आरोपी की मुलाकात पांच साल पहले डेटिंग ऐप टिंडर पर हुई थी।
सत्र न्यायाधीश अजीत कुमार हिंगर ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने तथ्यों को स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश किए हैं।
मुख्य आरोपी, प्रिया सेठ (27) ने टिंडर पर दुष्यंत शर्मा से दोस्ती की और बाद में उसे एक किराए के मकान में ले गई, जहां उसने अपने दो साथियों, दिशकांत कामरा और लक्ष्य वालिया के साथ मिलकर उसके परिवार से फिरौती मांगने के लिए उसे बंधक बना लिया।
अभियोजन पक्ष के वकील संदीप लोहारिया ने शनिवार को कहा कि जब दुष्यंत का परिवार फिरौती देने में विफल रहा, तो आरोपी ने कई बार चाकू मारकर और तकिये से उसका मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी।
लोहारिया ने जज के बयान का हवाला देते हुए कहा, “अभियोजन पक्ष ने इन तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश किए हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सबूतों से साबित होता है कि आरोपियों ने अपराध किया है।”
सबूतों के आधार पर, अदालत ने तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 342 (गलत कारावास), 302 (हत्या), 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया और उन्होंने कहा, उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाती है।
शर्मा ने फरवरी 2018 में सेठ से ऑनलाइन मुलाकात की। मई 2018 में, सेठ और उसके सहयोगियों ने शर्मा के परिवार से फिरौती मांगने की योजना बनाई।
उन्होंने शर्मा के पिता से 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी।पीड़ित के पिता द्वारा अपने बेटे के खाते में 3 लाख रुपये जमा करने के बाद, आरोपी ने यहां नेहरू उद्यान के पास एक एटीएम से 20,000 रुपये निकालने के लिए शर्मा के डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया। अपना अपराध उजागर होने के डर से आरोपियों ने शर्मा की हत्या कर दी, उसके शरीर के टुकड़े कर दिए और उन्हें एक सूटकेस में भर दिया, जिसे उन्होंने दिल्ली रोड पर फेंक दिया।
सेठ और कामरा का आपराधिक इतिहास है। एटीएम मशीन तोड़ने के आरोप में उसे 2014, 2016 और 2017 में तीन बार गिरफ्तार किया गया था, जबकि कामरा को एक बार मुंबई में गिरफ्तार किया गया था।

Recommended For You

About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *