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मनी लॉन्ड्रिंग मामला: वी सेंथिल बालाजी की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

V Senthil Balaji

सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को डीएमके मंत्री वी सेंथिल बालाजी द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। उच्च न्यायालय 19 अक्टूबर को उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए चिंता जताई गई थी कि जमानत पर रिहा होने पर वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

इससे पहले शीर्ष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए डीएमके मंत्री वी सेंथिल बालाजी को जांच के लिए अपनी नवीनतम मेडिकल रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया था।

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एससी शर्मा की पीठ ने बालाजी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी को मेडिकल रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था और मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को निर्धारित की थी।

मद्रास उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज करते हुए टिप्पणी की कि बालाजी की स्वास्थ्य रिपोर्ट के आधार पर, यह कोई चिकित्सीय स्थिति नहीं लगती है जिसे केवल जमानत पर रिहा किए जाने पर ही संबोधित किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के कारणों के रूप में बालाजी के पिछले आचरण, बिना विभाग के मंत्री के रूप में उनकी वर्तमान स्थिति, उनके भाई अशोक कुमार की अनुपस्थिति और पहले की तलाशी के दौरान बालाजी के समर्थकों द्वारा आयकर अधिकारियों पर कथित हमले का हवाला दिया था।
बालाजी को 14 जून को ईडी ने नौकरी के बदले नकदी घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जो उस समय हुआ था जब वह पिछले अन्नाद्रमुक शासन में परिवहन मंत्री थे।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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