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अब धुंध ने पाकिस्तान को घेरा, 2 दिन घर से काम करेंगे सभी दफ्तर- कोर्ट का हुक्म

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पाकिस्तान की लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) ने अधिकारियों को रात 10 बजे तक सभी व्यवसाय बंद करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने यह आदेश शहर के बढ़ते प्रदूषण स्तर को ध्यान में रखते हुए जारी किया है।
पर्यावरण संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शाहिद करीम ने अधिकारियों को सभी बाजारों, भोजनालयों और अन्य उद्यमों को रात 10 बजे तक बंद करने के लिए बाध्य करने का निर्देश दिया।
पंजाब के मुख्य सचिव और सीसीपीओ लाहौर को अदालत ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अदालत के निर्देशों का पालन किया जाए। एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब सरकार को एलएचसी द्वारा दो दिवसीय घर से काम करने की नीति के बारे में बैंकों और कार्यस्थलों को सूचित करने का भी निर्देश दिया गया है।
शहर के हानिकारक प्रदूषण को कम करने के सरकारी प्रयासों के बावजूद, पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर लाहौर, मंगलवार को एक बार फिर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर नामित किया गया।
स्विस कंपनी IQAir के अनुसार, दोपहर लगभग 1 बजे दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की वास्तविक समय रैंकिंग में लाहौर 353 के वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के साथ शीर्ष पर रहा।
150-200 का AQI मान अस्वस्थ माना जाता है, 201-300 अधिक हानिकारक है, और 300 से अधिक किसी भी संख्या को अत्यधिक खतरनाक माना जाता है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब के कार्यवाहक मुख्यमंत्री मोहसिन नकवी ने गुरुवार को घोषणा की कि पंजाब के 10 जिलों में स्कूल, कॉलेज और अन्य सभी शैक्षणिक संस्थान अतिरिक्त दो दिनों के लिए बंद रहेंगे, क्योंकि शहर में धुंध की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है।
मुख्यमंत्री ने लाहौर में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि यह निर्णय लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोधा और साहीवाल डिवीजनों पर लागू होगा।
उन्होंने यह भी घोषणा की कि 10,000 छात्रों को सब्सिडी के आधार पर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें मिलेंगी और लाहौर में वायु-शुद्ध करने वाले टावर लगाए जाएंगे।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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