लुधियाना की एक अदालत ने लगभग 6 साल पुराने हत्या के एक मामले में 15 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पांच आरोपी पहले से ही जेल में थे, जबकि बाकी 10 को सजा की घोषणा के बाद मेडिकल जांच के लिए गुरुवार देर रात स्थानीय सिविल अस्पताल लाया गया।
सुरक्षा के लिए मौजूद इंस्पेक्टर कुलबीर सिंह ने बताया कि इन लोगों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है और जेल ले जाने से पहले इनकी मेडिकल जांच कराई गई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरबंस सिंह लेखी की अदालत ने अक्टूबर 2017 के एक मामले में आईपीसी की धारा 302, 307, 452, 506, 324 और 323 के तहत 15 लोगों को आजीवन कारावास और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
यह मामला 3 अक्टूबर 2017 को लुधियाना के गुरपाल नगर में हुई घटना का है। स्थानीय फैक्ट्री मालिक परमिंदर सिंह ने बताया कि लोगों का एक समूह रात करीब 10 बजे तेज हथियारों से लैस होकर उनकी फैक्ट्री में जबरन घुस आया और परमिंदर के बड़े भाई गुरचरण सिंह, जिन्हें चरणा के नाम से भी जाना जाता है, उनके छोटे भाई गुरपाल सिंह पर हमला कर दिया। हमले के दौरान गुरपाल सिंह के सिर और गर्दन पर हथौड़े से वार किया गया, जिससे वह बेहोश हो गए। गुरपाल सिंह ने बाद में दम तोड़ दिया।
परमिंदर सिंह की शिकायत के आधार पर अगले दिन 4 अक्टूबर, 2017 को डाबा पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।