ENGLISH

मुंबई POCSO कोर्ट ने नाबालिग के बलात्कारी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

rape_minor

मुंबई की एक विशेष पॉकसो (POCSO) अदालत ने 50 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी भतीजी का यौन उत्पीड़न करने और उसे गर्भवती करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने उस व्यक्ति के कार्यों की गंभीरता पर जोर दिया और उसे बिना किसी उदारता के अधिकतम सजा देने योग्य माना है। अदालत ने अपने आदेश में कहा, “आरोपी, पीड़िता (उत्तरजीवी) का रिश्तेदार है, जो यौन संबंध बनाने और बार-बार बलात्कार करने में शामिल रहा, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ितागर्भवती हो गई। गर्भपात के बाद, पीड़िता वर्तमान में आश्रय गृह में रह रही है।”
विशेष न्यायाधीश टी एस भोगटे ने 24 नवंबर को उस व्यक्ति को बलात्कार का दोषी पाया। व्यक्ति के खिलाफ मामला जुलाई 2017 में दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता उत्तर प्रदेश की मूल निवासी है, जहां उसने कक्षा 6 तक पढ़ाई की थी। वह आगे की पढ़ाई के लिए 2012 में मुंबई चली गई और अपने चाचा और उनके परिवार के साथ रहती थी।

पीड़िता ने अदालत को बताया कि जब भी घर में कोई अन्य व्यक्ति नहीं होता था तो उसके चाचा ने उसे गलत तरीके से छूकर दो साल तक उसका यौन उत्पीड़न किया। मार्च 2017 में होली के बाद, उसने दावा किया कि उसके चाचा ने उसका यौन उत्पीड़न किया और उसे यह बात किसी को न बताने की धमकी दी।

उस व्यक्ति ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि उस समय उसकी भतीजी नाबालिग नहीं थी और उनके बीच सहमति से संबंध बने थे। उनके बचाव को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा, “अभियोक्ता के साथ अभियोक्ता का रिश्ता निषिद्ध रिश्ते की डिग्री के भीतर है। इन परिस्थितियों में, यह असंभव है कि अभियोक्ता (उत्तरजीवी), जो आरोपी की भतीजी है, आरोपी के साथ यौन संबंध के लिए सहमति देने वाली पार्टी है। अदालत ने मेडिकल सबूतों पर भरोसा किया, जिससे पता चला कि लड़की की उम्र 19 से 20 के बीच है। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि घटना के समय लड़की नाबालिग थी।
जैसे ही उसने व्यक्ति को दोषी ठहराया, अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने स्थापित किया है कि उसने उसके साथ “जबरदस्ती यौन संबंध बनाए”, “बार-बार बलात्कार किया” और पीड़िता को हमलों के बारे में किसी को भी न बताने की “धमकी” दी।

Recommended For You

About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *