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Unnao Rape पीड़िता और उसकी मां को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत

Delhi High Court,

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में उन्नाव सामूहिक बलात्कार मामले की पीड़िता और उसकी मां को जालसाजी मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह केस दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था।
यह मामला जन्मतिथि में कथित जालसाजी से जुड़ा है। हरिपाल सिंह की शिकायत के आधार पर उत्तर प्रदेश के माखी पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 419/420/467/468/471 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। वह उस महिला आरोपी का पति है जिसे सामूहिक बलात्कार मामले में बरी कर दिया गया था।
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने सुरक्षा देते हुए पीड़िता के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था।
बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को नाबालिग पीड़िता से रेप के मामले में POCSO एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया था। वह आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और उसकी अपील दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है।
न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) की दलीलें दर्ज करने के बाद पीड़िता और उसकी मां दोनों को अग्रिम जमानत दे दी कि आरोप पत्र दायर किया जा चुका है और अदालत के आदेश तक याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

एपीपी द्वारा दी गई दलीलों को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने याचिकाओं का निपटारा कर दिया
न्यायमूर्ति जैन ने 17 नवंबर को निर्देश दिया, “ट्रायल कोर्ट या किसी जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तारी के मामले में, याचिकाकर्ताओं को 20,000 रुपये के निजी बांड और इतनी ही राशि की स्थानीय जमानत पर जमानत पर रिहा किया जाएगा।”
वकील आरएचए सिकंदर और जतिन भट्ट आरोपी व्यक्तियों की ओर से पेश हुए और बहस की थी।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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