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भदोही कोर्ट ने दलित महिला से दुष्कर्म के आरोपी को दी आजीवन कारावास की सजा

Life imprisonment

उत्तर प्रदेश में भदोही जिला न्यायालय ने नौकरी देने के बहाने बीस वर्षीय दलित महिला से बलात्कार करने के आरोप में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
यह सजा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश असद अहमद हाशमी की अदालत ने सुनाई।
अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व विशेष सहायक लोक अभियोजक अनिल कुमार शुक्ला ने किया, जिसमें कहा गया कि रोजगार की पेशकश की आड़ में अफरीदी ने महिला को नशीला पेय पिलाकर उसके साथ बलात्कार किया।
अदालत ने अपने फैसले में अफरीदी को उम्रकैद की सजा सुनाई और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अतिरिक्त, अदालत ने आदेश दिया कि वह शुक्ला के निर्देशानुसार लगाए गए जुर्माने का आधा हिस्सा पीड़ित को दे। भदोही की पुलिस अधीक्षक मीनाक्षी कात्यायन ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि अफरीदी ने फेसबुक के जरिए दूसरे गांव की रहने वाली पीड़िता से संपर्क शुरू किया।
यह घटना 30 जून को हुई, जब अफरीदी ने कथित तौर पर पीड़िता के लिए नौकरी की व्यवस्था की, उसे एक रेस्तरां में ले गया, उसके पेय में नशीला पदार्थ मिला दिया और बाद में बलात्कार की घटना को अंजाम दिया, जैसा कि एसपी ने बताया। मामले से संबंधित एक एफआईआर पिछले साल 11 अक्टूबर को दर्ज की गई थी और गहन जांच के बाद पुलिस ने मामले में आरोप पत्र दायर किया था।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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