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अवैध भूजल निकासी के आरोप पर कार्रवाई करें- NGT का DPCC को निर्देश

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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सोमवार को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से मंगोलपुरी में एक वाहन धुलाई केंद्र द्वारा अवैध भूजल निकासी के आरोप के संबंध में एक याचिका पर विचार करने और उपचारात्मक कार्रवाई करने को कहा है।

याचिका में दावा किया गया कि वाहन धुलाई केंद्र न केवल भूजल खींच रहे हैं बल्कि नालों में “जहरीला पानी” भी बहा रहे हैं।

इसमें दावा किया गया, मार्च 2020 में केंद्र को सील किए जाने के बावजूद, यह पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन करके वाहनों को धोने के लिए भूजल निकालना जारी रखता है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने कहा, “हमने पाया है कि इस मुद्दे पर सबसे पहले डीपीसीसी (दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति) के सदस्य सचिव द्वारा विचार किए जाने की जरूरत है।”

याचिका का निपटारा करते हुए पीठ ने हालिया आदेश में कहा कि डीपीसीसी सदस्य सचिव को याचिकाकर्ता की शिकायत की जांच करनी होगी और आरोप सही पाए जाने पर आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई करनी होगी।

ट्रिब्यूनल ने कहा, ”यह कवायद 3 महीने के भीतर पूरी की जाए.”

इसने मामले पर डीपीसीसी से कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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