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सुकेश ने ईडी की FIR रद्द करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में दायक की याचिका

Sukesh

कथित ठग सुकेश चन्द्रशेखर ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दो पत्तियों के प्रतीक मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ दायर अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) के साथ एफआईआर (ईसीआईआर) को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की है।

सुकेश चन्द्रशेखर ने अपनी याचिका में कहा कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष चल रही कार्यवाही याचिकाकर्ता के खिलाफ अत्यधिक पक्षपातपूर्ण जांच और पूर्वकल्पित धारणाओं पर आधारित है, जिससे धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों का उल्लंघन होता है और मुकदमे की कार्यवाही को स्थगित रखा जाता है।

याचिका में कहा गया है की इस अदालत द्वारा दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा में एफआईआर से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही पर रोक लगी हुई है क्योंकि उन कार्यवाही का पीएमएलए यानी ईसीआईआर के तहत कार्यवाही और वर्तमान याचिका में चुनौती के तहत अभियोजन शिकायत पर सीधा असर पड़ता है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि ईडी की ईसीआईआर पीएस क्राइम ब्रांच, नई दिल्ली में एफआईआर से उत्पन्न होती है, जो शुरू में सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज की गई थी। याचिका में कहा गया है कि इसके बाद 2019 में टीटीवी दिनाकरण, बी कुमार और टीपी मल्लिकार्जू सहित 8 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

हालाँकि 8 आरोपियों में से 4 को आरोपी के रूप में हटा दिया गया/मुक्त कर दिया गया, हालाँकि, टीटीवी दिनाकरन, बी कुमार और टीपी मल्लिकार्जुन के साथ सुकेश चन्द्रशेखर के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही जारी रही है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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