झारखंड में चाईबासा की एक अदालत ने दो साल पहले पश्चिमी सिंहभूम के हलमाद गांव में अपने माता-पिता की हत्या के लिए बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पश्चिमी सिंहभूम के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोषी मदिराई अहीर, जिसे सुक्का नाग के नाम से भी जाना जाता है, पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
दोषी ने अक्टूबर 2021 में एक विवाद के बाद गांव से भागने से पहले अपने पिता बदु नाग और मां चारिया नाग की हत्या कर दी थी। इसके बाद, जांच के दौरान, पुलिस ने मदिराई को पकड़ लिया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।