महाराजगंज (यूपी) की एक अदालत ने फर्जी वीजा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश करने का प्रयास करने के लिए एक अमेरिकी नागरिक को दो साल कैद की सजा सुनाई है, जिसकी पुष्टि शनिवार को एक वरिष्ठ अधिकारी ने की।
एएसपी आतिश कुमार सिंह ने बताया कि अदालत ने एरिक डेनियल बेकविथ (36) पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सौरभ श्रीवास्तव ने शुक्रवार को फैसला सुनाया और बेकविथ को दो साल की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने अतिरिक्त फैसला सुनाया कि जुर्माना नहीं देने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
एएसपी के अनुसार, अमेरिकी नागरिक नेपाल से भारत की यात्रा कर रहा था जब सोनौली क्षेत्र में भारत-नेपाल सीमा पर आव्रजन विभाग ने उसके दस्तावेजों की जांच की। बाद की जांच से पता चला कि उनके वीज़ा दस्तावेज़ नकली थे, जिसके कारण 29 मार्च को उनकी गिरफ्तारी हुई।
बेकविथ के खिलाफ आईपीसी की प्रासंगिक धाराओं और विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत मामला दर्ज किया गया था। एएसपी ने कहा कि, मानदंडों के अनुसार, संबंधित दूतावास और खुफिया एजेंसियों को विधिवत सूचित किया गया है।