ENGLISH

CJI ने सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई टालने से इनकार किया

Satyendar-Jain11

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली एक अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता सत्येन्द्र कुमार जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित करने से इनकार कर दिया, और कहा कि संबंधित न्यायाधीश निर्णय लेंगे।
वर्तमान में अंतरिम जमानत पर बाहर चल रहे जैन का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने सीजेआई और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ से दिन के दौरान न्यायमूर्ति त्रिवेदी की अगुवाई वाली पीठ द्वारा उनकी याचिका पर प्रस्तावित सुनवाई को स्थगित करने का आग्रह किया था।
सिंघवी ने उल्लेख किया कि न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति त्रिवेदी की पीठ पहले ही मामले में पर्याप्त दलीलें सुन चुकी है और अब यह मामला उस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है जिसमें न्यायमूर्ति बोपन्ना शामिल नहीं हैं।
“हम मोहलत चाहते हैं। यदि आप (सीजेआई) कृपया मामले के कागजात एक बार देख सकते हैं, ”वरिष्ठ वकील ने कहा। जिसपर सीजेआई ने कहा, ”संबंधित न्यायाधीश अपने समक्ष सूचीबद्ध मामले में क्या कर रहे हैं, उस पर मैं नियंत्रण नहीं रखूंगा। जिस जज के पास केस है वही फैसला करेगा। मुझसे नहीं हो सकता। मैं कोई फैसला नहीं ले सकता,”।
जैन, जिन्होंने जमानत के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, वर्तमान में स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत पर हैं।
शीर्ष अदालत ने 26 मई को दिल्ली के पूर्व मंत्री को चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी और इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है।यह मामला गुरुवार को न्यायमूर्ति त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

Recommended For You

About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *