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राजस्थान की पाली अदालत ने बलात्कार और हत्या के दोषी को मौत की सजा सुनाई

Death Penalty

राजस्थान के पाली जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने और उसके छोटे भाई के साथ उसकी हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है।
दोषी पाली जिले के सिरियारी क्षेत्र के आसन जोधवान गांव के 22 वर्षीय अर्जुन सिंह पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जज अनवर अहमद चौहान ने फैसला सुनाते हुए अपराध की गंभीरता पर जोर देते हुए कहा, “आरोपी ने जघन्य अपराध किया है, इसलिए मौत की सजा जरूरी है।” लोक अभियोजक खेमाराम पटेल ने विस्तार से बताया कि अर्जुन सिंह को 10 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने और 1 मई को अपनी बकरियां चराने के दौरान लड़की और उसके 13 वर्षीय भाई दोनों को पत्थर से बेरहमी से कुचलने का दोषी ठहराया गया था।
लोक अभियोजक खेमाराम पटेल ने यह भी कहा, “जब वे घर नहीं लौटे, तो पुलिस और परिवार के सदस्यों ने उनकी तलाश शुरू की। अगले दिन उनके क्षत-विक्षत शव मिले।”
पोस्टमार्टम में लड़की के साथ यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई।

खेमाराम पटेल ने ये भी कहा की “बलात्कार करने के बाद आरोपियों ने लड़की की हत्या कर दी। उसकी चीख सुनकर उसका भाई घटनास्थल पर पहुंचा। पहचाने जाने के डर से आरोपियों ने बेरहमी से हमला किया और उसके भाई को भी मार डाला।”कोर्ट ने अपने फैसले में अर्जुन सिंह को रेप और डबल मर्डर दोनों का दोषी करार दिया। उसे बलात्कार के लिए पॉस्को अधिनियम के तहत मृत्यु तक आजीवन कारावास और दोहरे हत्याकांड मामले में मौत की सजा सुनाई साथ ही अर्जुन सिंह पर 5 लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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