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‘केवी में एडमीशन के लिए EWS आय निर्धारण का अधिकार केंद्र सरकार के पास’

Kendriya Vidyalaya

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की वार्षिक आय सीमा निर्दिष्ट करने का अधिकार केंद्र सरकार को है।

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली सरकार के बजाय किसी अन्य राज्य से प्राप्त आय प्रमाण पत्र की उत्पत्ति के आधार पर प्रवेश से इनकार करना अस्वीकार्य है।

न्यायमूर्ति अनुप जयराम भंभानी ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने उचित प्रक्रिया और प्रासंगिक दस्तावेजों के गहन सत्यापन के बाद, तहसीलदार के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य कर दिया है।

इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि ईडब्ल्यूएस के लिए सकल वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 8 लाख रुपये से कम निर्धारित है, अदालत ने प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश से होने और दिल्ली से नहीं होने के आधार पर प्रवेश की अस्वीकृति को अस्थिर घोषित कर दिया।

अदालत का यह फैसला दिल्ली के एक केंद्रीय विद्यालय में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत अपने बेटे के लिए प्रवेश की मांग करने वाले एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका के जवाब में आया।

याचिकाकर्ता, मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ का रहने वाला था, रोजगार के लिए दिल्ली आया था और अपने बेटे के लिए केवी स्कूल में प्रवेश चाहता था।

मुकदमेबाजी के कारण हुई देरी के बावजूद, अदालत ने कक्षा 3 में प्रवेश का आदेश दिया।

आज़मगढ़ में एक तहसीलदार द्वारा जारी किए गए ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र को केवीएस ने आवेदन में कथित अनियमितताओं के आधार पर चुनौती दी थी।

अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार करते हुए केवीएस को शैक्षणिक सत्र 2023-2024 के लिए याचिकाकर्ता के बेटे को केंद्रीय विद्यालय, नरेला में नियमित प्रवेश देने का निर्देश दिया।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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