दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में लिए गए आप सांसद संजय सिंह को राज्यसभा के पुनर्नामांकन के लिए फॉर्म और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दे दी है।
विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने राजनेता द्वारा दायर एक आवेदन के जवाब में यह आदेश पारित किया है। सिंह ने कहा कि राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका वर्तमान कार्यकाल 27 जनवरी को समाप्त हो रहा है, और रिटर्निंग ऑफिसर ने 2 जनवरी को एक नोटिस जारी किया, जिसमें 9 जनवरी तक नामांकन के साथ चुनाव का समय निर्धारित किया गया।
आवेदन में तिहाड़ जेल अधीक्षक को सिंह को दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर करने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई है। न्यायाधीश ने कहा, “यह निर्देशित किया जा रहा है कि यदि 6 जनवरी, 2024 को जेल अधिकारियों के समक्ष आरोपी के वकील द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं, तो जेल अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त दस्तावेजों पर आरोपी के हस्ताक्षर लेने की अनुमति दी जाए और वह उक्त नामांकन दाखिल करने के संबंध में तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए उन्हें अपने वकील से आधे घंटे के लिए मिलने की भी अनुमति दी गई।”
सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी ने 4 अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का आरोप है कि सिंह ने अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे मौद्रिक विचारों के बदले विशिष्ट शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को लाभ हुआ।
हालांकि सिंह ने इन आरोपों का सिरे से खंडन किया है।