ENGLISH

दिल्ली हाईकोर्ट: CJI के रूप में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की नियुक्ति के खिलाफ हुई समीक्षा याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की भारत को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति क चुनौती देने वाली एक पुनर्विचार याचीका को खारिज कर दिया है। जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता संजीव कुमार तिवारी पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि “11 नवंबर के आदेश की समीक्षा के लिए कोई आधार नहीं बनता है यह कहते हुए कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। पीठ ने यह भी कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि याचिका की फिर से सुनवाई की आड़ में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है, जिसकी समीक्षा की अनुमति नहीं है। ऐसे में याचिका खारिज की जाती है।

दरअसल पुनर्विचार याचिका 11 नवंबर, 2022 के एक हाई कोर्ट के आदेश को लेकर दायर की गई थी, जिसमें CJI चंद्रचूड़ की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को 1 लाख रुपये के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उन्हें नवंबर 2022 के आदेश की प्रति हिंदी में नहीं दी गई, जिसे उन्होंने असंवैधानिक बताया। याचिकाकर्ता ने कहा, “यह आदेश असंवैधानिक है।

मुझे आदेश की हिंदी प्रति नहीं दी गई।” नवंबर में, मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि अब निंदनीय तरीके से अदालतों का दरवाजा खटखटाना फैशन बन गया है।

Recommended For You

About the Author: Meera Verma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *