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उन्नाव रेप कांड: अंतरिम जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने किया सीबीआई को नोटिस जारी

उम्र कैद की सजा

उन्नाव रेप कांड मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर की अंतरिम जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को सीबीआई को नोटिस जारी किया। कुलदीप सिंह सेंगर ने अपनी बेटी शादी में शामिल होने के लिए अदालत से जमानत मांगी है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को कहा कि 16 जनवरी तक स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल कीजिये। 16 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट मामले में अगली सुनवाई करेगा।

दरसअल सेंगर की हाई कोर्ट में याचीका दाखिल कर कहा कि बेटी की शादी 8 फरवरी 2023 को होनी है, जिसका प्रोग्राम 18 जनवरी से शुरू होगा। ऐसे में बेटी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी जाए।

उन्नाव रेप कांड मामले में कुलदीप सिंह सेंगर उम्र कैद की सजा काट रहे है। दुष्कर्म कांड का मामला साल 2017 में सामने आया था।उन्नाव दुष्कर्म मामले में 20 दिसंबर 2019 को सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी।

पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को नाबालिग से बलात्कार और डराने-धमकाने के मामले में दोषी पाया गया था और दिल्ली कोर्ट ने दिसंबर 2019 में कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। सेंगर को IPC की धारा 376 और POCSO अधिनियम की धारा 5 (C) और 6 के तहत दोषी ठहराया गया था।

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About the Author: Meera Verma

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