दिल्ली हाई कोर्ट में सोमवार को जोशीमठ में जमीन धंसने और घरों में दरारें पड़ने के मामले दाखिल याचिका पर जल्द सुनवाई की याचिकाकर्ता ने मांग की, किंतु हाई कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता की मांग को ठुकराते हुए कहा है सुप्रीम कोर्ट में भी इससे सम्बधित याचिका दाखिल हैं इस लिए मामले में बाद में विचार करेंगे।
दरसअल एक वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर जोशीमठ मामले में केंद्र को हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में एक हाई पावर जॉइंट कमेटी गठित करने का निर्देश देने की मांग की है।
याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की है कि उत्तराखंड के जोशीमठ के प्रभावित क्षेत्रों के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधि इस पर तुरंत ध्यान दें, जो लोगों के पुनर्वास के लिए काम करते हैं।
पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में की गई निर्माण गतिविधि ने वर्तमान परिदृश्य में एक उत्प्रेरक के रूप में काम किया, इन गतिविधियों से उत्तरदाताओं ने उत्तराखंड के जोशीमठ के निवासियों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया, याचिका में कहा गया।
याचिका में कहा गया है कि प्रतिवादी को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में कार्य करना है और नागरिकों को आधुनिक रहने योग्य रहने की सुविधा प्रदान करने के लिए कर्तव्यबद्ध है।
पिछले साल दिसंबर के महीने में क्षेत्र में कई जगहों पर भू-धंसाव की घटनाएं सामने आई थीं। शहर के मनोहर बाग वार्ड, गांधी वार्ड और सिंधार वार्ड में लोगों ने घरों में दरार आ गई थी। नगर क्षेत्र में भू-धंसाव से मकानों के साथ कृषि भूमि के भी प्रभावित होने की घटनाएं आईं।