दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को के दोषी शहजाद अहमद को जीटीबी अस्पताल से सफदरजंग अस्पताल में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है।
दिल्ली हाई कोर्ट शहजाद अहमद की अर्जी पर सुनवाई कर रहा है जिसमें उनसे हॉस्पिटल बदलने की मांग की थी।
शहजाद अहमद के वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि उन्हें (शहजाद) 18 दिन पहले पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। अधिवक्ता ने कहा कि वह दो दिनों से वेंटिलेटर पर था।
वकील ने यह भी कहा कि जीटीबी अस्पताल में कोई विशेष एंडोक्रिनोलॉजी विभाग नहीं है और आवेदक को आवश्यक पोषण भी नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके परिवार के सदस्यों को उनसे मिलने की अनुमति नहीं है।
शहजाद अहमद बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में सजायाफ्ता है। निचली अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उसने ट्रायल कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। सजा के खिलाफ उनकी अपील अभी भी हाई कोर्ट के समक्ष लंबित है।