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लैंड फॉर जॉब घोटाला: दिल्ली हाईकोर्ट से तेजस्वी को नहीं मिली राहत, 25 मार्च को CBI के सामने होना होगा पेश

Satyendar Jain

लैंड फॉर जॉब घोटाले में बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि तेजस्वी यादव 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश हों और जांच में सहयोग करें। सीबीआई ने भी कोर्ट में कहा कि वो 25 मार्च तक तेजस्वी यादव को गिरफ्तार नहीं करेगी।

तेजस्वी यादव के वकीलों हाईकोर्ट से कहा था कि बिहार में विधानसभा सत्र चल रहा है। इसलिए वो 5 अप्रैल तक सीबीआई के सामने पेश नहीं हो सकते। इस पर सीबीआई के वकीलों ने कहा कि शनिवार को बिहार विधानसभा का सत्र नहीं होता है। इसलिए वो शनिवार को जांच में शामिल हो सकते हैं।

तेजस्वी के वकीलों ने यह भी दलील दी कि उनकी पत्नी गर्भवती हैं। इस पर सीबीआई ने अदालत को भरोसा दिलाया कि वो तेजस्वी को मार्च के महीने में गिरफ्तार नहीं करेगी।

दरअसल, सीबीआई लैण्ड फॉर जॉब स्कैम में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, इसी मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आरोपी लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती सहित सभी अभियुक्तों को जमानत दे चुकी है। सीबीआई ने तेजस्वी को फिल्हाल आरोपी नहीं बनाया है, लेकिन पूछताछ के लिए सम्मन लगातार भेज रही है। तेजस्वी, सीबीआई का सामना करने से बच रहे हैं।

लैण्ड फॉर जॉब मामला 2004 से 2009 के बीच का है। उस समय लालू यादव रेल मंत्री थे। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर लालू यादव के परिवार ने कुछ लोगों से जमीनें अपने नाम करवा लीं या फिर बेहद कम दामों में खरीद लीं। इसके बाद कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी दी गई और फिर उन्हें अनियमित तरीके से रेग्युलर कर दिया गया।

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About the Author: Yogdutta Rajeev

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