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शराब घोटाले में गिरफ्तारी से राहत के लिए मनीष सिसोदिया आज जा सकते हैं दिल्ली हाईकोर्ट

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शराब घोटाले में दिल्ली सीएम मनीष सिसोदिया बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते है। मनीष को सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को राहत देने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी। जिसके बाद अब कयास लगाए जा रहे है कि मनीष हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे।

मंगलवार को जैसे ही अभिषेक सिंघवी ने दलीलें देनी शुरू कीं, वैसे ही चीफ जस्टिस ने पूछा कि वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों आए हैं? इस अभिषेक मनु सिंघवी ने विनोद दुआ और अर्णव गोस्वामी की याचिकाओं पर दिए गए फैसलों का जिक्र किया। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आपका मामला तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दर्ज हुआ है। इसका आर्टिकल 32 से क्या लेना देना।

इसके बाद जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने अभिषेक मनु सिंघवी से सख्त लहजे में कहा कि घटना दिल्ली की तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले आएंगे? आपके पास दिल्ली हाईकोर्ट का विकल्प है। दोनों न्यायाधीशों ने कहा कि यह मामला व्यक्तिगत आजादी का नहीं बल्कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का है। अगर आपको सीबीआई की कार्रवाई पर आपत्ति है तो आपके पास हाईकोर्ट का विकल्प है।
इतना कहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की सीबीआई की कार्रवाई में दखल से इंकार कर दिया।

दरअसल, शराब घोटाले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को मुख्य अभियुक्त बनाया है। उन पर आरोप है कि दिल्ली की नई शराब नीति शराब व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई। नई शराब नीति के कैबिनेट ड्राफ्ट सरकार से बाहर लोगों को शेयर किए गए। शराब व्यापारियों का कमीशन 2 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया गया था। हालांकि, विवाद बढ़ने के बाद केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति वापस ले ली थी, लेकिन तब तक ईडी और सीबीआई ने जांच शुरू कर दी थी। मनीष सिसोदिया के पास आबकारी (शराब), शिक्षा और वित्त मंत्रालय के अलावा 18 अन्य मंत्रालयों की जिम्मेदारी है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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