सन 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगे भड़काऊ भाषण देने के आरोपी शरजील इमाम जमानत देने के मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट को निर्देश दिए हैं कि वो आरोपी की जमानत के प्रकरण में 22 फरवरी तक फैसला सुनाए।
दिल्ली हाईकोर्ट के सामने शरजील इमाम के वकीलों ने दलील दी थी कि जिस मामले में उनके मुवक्किल को गिरफ्तार किया गया है उसमें अधिकतम सजा 7 साल की है। चूंकि आरोपी आधी सजा पूरी कर चुका है इसलिए जमानत पर रिहा किया जाना उसका वैधानिक अधिकार है।
शरजील इमाम 28 जनवरी 2020 से जेल में बंद है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया इलाके में उनके द्वारा दिए गए कथित भड़काऊ भाषण देने और दंगे फैलाने के आरोप में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था।
शरजील इमाम को असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के बारे में भड़काऊ भाषण संबंध देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। शरजील इमाम राजद्रोह, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश में भी नामजद है।