आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें समन के खिलाफ उनकी अपील को खारिज कर दिया गया था। राघव ने भाजपा नेता छैल बिहारी गोस्वामी द्वारा दायर मानहानि मामले में आरोप मुक्त करने की मांग भी की है।
मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट ने समन जारी किया और सेशन कोर्ट ने समन आदेश को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने राघव चड्ढा को अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने को कहा है।
न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने राघव चड्ढा के वकील से याचिका में अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने को कहा। इस मामले को 11 दिसंबर को सूचीबद्ध किया जाएगा।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित 11 नवंबर के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ राघव चड्ढा ने उच्च न्यायालय का रुख किया। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने समन आदेश के खिलाफ राघव चड्ढा और पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन द्वारा दायर की गई 2 अपीलों को खारिज कर दिया था।
ट्रायल कोर्ट ने भाजपा नेता छैल बिहारी गोस्वामी द्वारा दायर मानहानि शिकायत पर अपीलकर्ता को समन जारी किया था।
उन्होंने दावा किया कि उत्तरदाताओं द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशन आदि जैसे विभिन्न माध्यमों से दिए गए बयानों के माध्यम से उन्हें सार्वजनिक रूप से बदनाम किया गया है।
ये बयान भाजपा द्वारा नियंत्रित या शासित नॉर्थ एमसीडी के लगभग 2400-2500 करोड़ रुपये के फंड के कथित दुरुपयोग से संबंधित हैं।