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दिल्ली आबकारी नीति: हाई कोर्ट ने समीर महेंद्रू की अंतरिम जमानत पर ईडी से मांगा जवाब

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपियों में से एक व्यवसायी समीर महेंद्रू की अंतरिम जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा हैं।समीर महेंद्रू ने मेडिकल आधार पर जमानत की मांग की है। वह पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया से जुड़े दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपियों में से एक हैं।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने ईडी से जवाब मांगा और मामले को 18 अक्टूबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

ट्रायल कोर्ट ने 6 अक्टूबर को जेल अधिकारियों को कुछ निर्देश देते हुए उनकी अंतरिम जमानत खारिज कर दी।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि याचिकाकर्ता अस्पताल में गिर गया था और करीब 12 मिनट तक फर्श पर पड़ा रहा। पूर्णकालिक परिचारक उपलब्ध कराने के अदालत के निर्देश के बावजूद, उनकी देखभाल के लिए कोई भी वहां नहीं था।

ट्रायल कोर्ट ने आवेदक के गिरने से संबंधित सीसीटीवी फुटेज से यह भी देखा कि 06/07.09.2023 की मध्यरात्रि के दौरान उसके गिरने के बाद, जेल स्टाफ का कोई भी परिचारक या अधिकारी काफी समय तक उसकी मदद के लिए नहीं आया।
अदालत ने कहा, “यह स्वीकार्य नहीं है जब जेल अधिकारियों का दावा है कि वह 24/7 घंटे निरंतर निगरानी और सीसीटीवी कवरेज के तहत वहां भर्ती है।”

इसलिए, यह निर्देश दिया जा रहा है कि आवेदक की देखभाल के लिए उनके कर्तव्यों के अनुसार एक पूर्णकालिक परिचारक प्रदान किया जाए ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो, ट्रायल कोर्ट ने 6 अक्टूबर, 2023 को निर्देश दिया है।

इस मामले में उन्हें 28 सितंबर, 2022 को गिरफ्तार किया गया था और उनकी नियमित जमानत याचिका इस साल 16 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी थी।

इसके बाद, उन्होंने नियमित जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और उनकी नियमित जमानत याचिका अभी भी उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

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About the Author: Neha Pandey

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