दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक समलैंगिक जोड़े को अपनी शैली के अनुसार समाज में अपना जीवन जीने की अनुमति दी है और स्पष्ट किया है कि माता-पिता, रिश्तेदार और उनके सहयोगी किसी भी तरह की धमकी नहीं देंगे। अदालत ने संबंधित SHO को किसी भी प्रकार की सहायता के लिए याचिकाकर्ता या उत्तरजीवी को बीट कांस्टेबल के साथ-साथ W/SI का मोबाइल नंबर साझा करने का निर्देश दिया और यह स्पष्ट किया कि यदि कोई भी पक्ष पारित आदेश का उल्लंघन करता है इस न्यायालय द्वारा दोषी पक्ष के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्देश महिला के साथी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए आया है।
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने 29 अगस्त, 2023 को पारित एक आदेश में कहा कि हमने चैम्बर में सर्वाइवर, उसके पिता और याचिकाकर्ता के साथ अलग-अलग बातचीत की है। उसने कहा कि वह याचिकाकर्ता, अपने दोस्त के साथ रहना चाहती थी।
पीठ ने कहा, हमारी सुविचारित राय है कि गुलअफ्शा जिसके साथ और जहां चाहे रहने के लिए स्वतंत्र है।
अदालत ने सुनवाई की पिछली तारीख पर कहा था कि 22 वर्षीय लड़की ने कहा था कि वह अपने माता-पिता या किसी अन्य रिश्तेदार के साथ नहीं जाना चाहती है और याचिकाकर्ता के साथ रहना चाहती है।
कोर्ट ने 22 अगस्त के आदेश में उसे एक सप्ताह के लिए लैंगिक समानता और लैंगिक एवं यौन हिंसा से बचे लोगों पर काम करने वाली गैर सरकारी संस्था शक्ति शालिनी शेल्टर होम में भेजने का निर्देश दिया था।
कोर्ट ने शक्ति शालिनी शेल्टर होम के निदेशक को गुलअफशा के साथ-साथ उसके माता-पिता और मामा की काउंसलिंग करने का भी निर्देश दिया था।
एनजीओ द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट को देखने के बाद, यह उल्लेख किया गया कि परामर्श सत्र के दौरान उत्तरजीवी के पिता) और उसके मामा ने परामर्शदाता के सामने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्तरजीवी का ब्रेनवॉश किया गया था।
हालाँकि, उसके चाचा ने बताया कि उन्होंने समलैंगिकता के बारे में पढ़ने की कोशिश की लेकिन परिवार को इसे स्वीकार करने में कठिनाई हुई। रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता ने काउंसलर से कहा है कि वह अपने परिवार के पास वापस नहीं जाना चाहती है और केवल अपने दोस्त के साथ रहना चाहेगी।
अदालत ने कहा, दोनों पक्षों को सुनने और इस अदालत के समक्ष रखी गई स्थिति रिपोर्ट को देखने पर, हमने पाया कि लड़की 22 वर्षीय वयस्क है और कानून के अनुसार, उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी स्थान पर जाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।