दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को तिहाड़ जेल के अधिकारियों से जेल परिसर के अंदर गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के मामले में जमकर लताड़ लगाई है और उनका जवाब तलब किया है। 33 वर्षीय टिल्लू की हाल ही में तिहाड़ जेल के अंदर एक प्रतिद्वंद्वी गैंग के गुर्गों ने चाकूओं से गोद कर हत्या कर दी थी।
घटना जेल में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि ताजपुरिया को उसकी कोठरी से बाहर निकाला गया और चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई। अदालत ने कहा कि यह “समझ में नहीं आ रहा है” कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बावजूद अधिकारियों ने कार्रवाई क्यों नहीं की?
अदालत ताजपुरिया के पिता और भाई की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने हत्या की सीबीआई जांच और उन्हें सुरक्षा देने की मांग की थी। अदालत ने आदेश दिया कि एक सप्ताह के भीतर जेल महानिदेशक, तिहाड़ जेल जवाब दाखिल कर बताए कि जेल परिसर में चार चाकू कैसे पाए गए और अगर घटना को जेल के सीसीटीवी कैमरे में दिखी गया तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। . “यह पूरी तरह से अस्वीकार्य स्थिति है। हर कैदी की सुरक्षा प्रतिवादी पर है और अदालत यह नहीं समझ सकती है कि अगर पूरी घटना जेल में लगे सीसीटीवी में कैद थी, तो जब घटना हो रही थी तब कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया।”