दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर दिल्ली आबकारी शराब घोटाला मामले में अंतरिम जमानत के लिए गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। सिसोदिया ने पत्नी की खराब तबीयत का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत मांगी है। हाई कोर्ट ने मनीष ने ईडी को एक हफ्ते में जवाब मांगा है। 11 मई को मामले की अगली सुनवाई होगी।
इससे पहले दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया की प्रवर्तन निदेशालय मामले में न्यायिक हिरासत 8 मई तक बढ़ा दी है। शनिवार को मनीष को अदालत में पेश किया गया था। ईडी के वकील ने अदालत में कहा कि मनीष सिसोदिया 9 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और 10 मार्च को रिमांड पर लिया गया था, जिसके बाद अदालत ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी।
इससे पहले पिछले शुक्रवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया की प्रवर्तन निदेशालय मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
ईडी ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को 9 मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां उन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच की जा रही एक अलग मामले के सिलसिले में रखा गया था। वही सीबीआई ने 2021-22 के लिए अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में 26 फरवरी को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता को गिरफ्तार किया था।