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दिल्ली शराब घोटाला: मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब

Manish Sisodia, Delhi Liquor Scam

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर दिल्ली आबकारी शराब घोटाला मामले में अंतरिम जमानत के लिए बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सीबीआई से गुरुवार तक मामले में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा ताकि सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका के साथ याचिका पर विचार किया जा सके, जो उसी दिन निर्धारित है।

सिसोदिया ने पत्नी की खराब तबीयत का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत मांगी है।  31 मार्च को दिल्ली की एक राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश एमके नागपाल ने कहा कि, प्रथम दृष्टया, पूर्व आबकारी मंत्री कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े आपराधिक षड्यंत्र में शामिल है, ऐसा प्रतीत होता है। सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। ईडी ने उन्हें 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। यह दावा किया जाता है कि सिसोदिया और आम आदमी पार्टी (आप) के अन्य सदस्यों ने रिश्वत के बदले कुछ व्यापारियों को शराब के लाइसेंस जारी करने की साजिश रची। केंद्रीय एजेंसियों के अनुसार, आबकारी नीति में बदलाव किया गया और लाभ मार्जिन को इस तरह से बदला गया जिससे कुछ व्यापारियों को फायदा हुआ और इसके बदले रिश्वत ली गई।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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