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‘आदिपुरुष’ पर दिल्ली हाईकोर्ट ने टाली सुनवाई, याचिका 3 जुलाई को सूचीबद्ध करने के निर्देश

Aadipurush

दिल्ली हाईकोर्ट में ‘आदिपुरुष’ फिल्म पर रोक के लिए हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जनहित याचिका पर सुनवाई टल गई है । अब दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले पर 3 जुलाई को सुनवाई करेगा।

दिल्ली हाई कोर्ट में दायर अर्जी में कुछ सुधार करने की वजह से आज होने वाली सुनवाई टाल दी गई।

दिल्ली हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि फिल्म में कई विवादास्पद हिस्से हैं जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों को भी प्रभावित कर रहे हैं क्योंकि नेपाल ने फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया था। उन्होंने दावा किया कि निर्देशक ओम राउत ने पहले आश्वासन दिया था कि आपत्तिजनक हिस्सों को हटा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया और फिल्म को रिलीज कर दिया गया।

दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में आदिपुरुष ने गलत और अनुचित तरीके से धार्मिक चरित्रों और आंकड़ों का चित्रण करके हिंदू समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, जो वाल्मीकि और तुलसीदास जैसे लेखकों द्वारा लिखित रामायण में वर्णन के विपरीत है।

याचिका में अधिकारियों से फिल्म के प्रमाणीकरण को रद्द करने और इसे तुरंत प्रतिबंधित करने के निर्देश देने की याचना की गई थी। लेकिन याचिका में तकनीकि खामियां थीं, इसलिए कोर्ट ने याची से सुधार करने और तीन जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिया।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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