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नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न: दिल्ली उच्च न्यायालय ने निलंबित दिल्ली सरकार अधिकारी के बच्चों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया

Ram Lila, delhi-high-court

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गिरफ्तार अधिकारी द्वारा एक नाबालिग लड़की के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली सरकार के निलंबित अधिकारी प्रेमोदय खाखा की बेटी और बेटे को अग्रिम जमानत देने से बुधवार को इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने कहा, “मैंने इस स्तर पर आवेदन खारिज कर दिया है।”

अपराध को बढ़ावा देने के आरोपी अधिकारी के बेटे और बेटी ने ट्रायल कोर्ट से राहत हासिल करने में विफल रहने के बाद मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत की मांग करते हुए पिछले सप्ताह उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

खाखा ने कथित तौर पर नवंबर 2020 से जनवरी 2021 के बीच एक नाबालिग लड़की से कई बार बलात्कार किया है और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है। पुलिस ने कहा, नाबालिग आरोपी के परिचित व्यक्ति की बेटी थी।

उनकी पत्नी सीमा रानी, ​​जिन पर लड़की को गर्भपात कराने के लिए दवा देने का आरोप है, भी न्यायिक हिरासत में हैं। पीड़िता द्वारा अस्पताल में मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराने के बाद दंपति को गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस ने कहा, POCSO अधिनियम के प्रावधानों और आईपीसी की धारा 376 (2) (एफ) (रिश्तेदार, अभिभावक या शिक्षक होने के नाते, या महिला के प्रति विश्वास या अधिकार की स्थिति में व्यक्ति होने के नाते, बलात्कार करता है) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने बताया कि, मामले में आईपीसी की धारा 506, 323, 313 और 120बी भी लगाई गई हैं।

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About the Author: Neha Pandey

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