बिना आईडी प्रूफ 2000 के नोट बदलने के खिलाफ दायर याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट खारिज किया। दिल्ली हाईकोर्ट में आरबीआई के बिना आईडी प्रूफ दो हजार के नोट बदलने के फैसले को चुनौती दी गयी थी। चलन से बाहर किए जा रहे 2000 के नोटों को बिना आईडी प्रूफ और डिपॉजिट स्लिप के बैंकों में जमा करने की सुविधा दी गई है। आरबीआई के इसी फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनोती दी गुई थी।
रिजर्व बैंक ने 19 मई को नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि 2000 के नोट चलन से बाहर किए जा रहे हैं। जिसके तहत लोग बैंकों में 2000 के नोट जमा करा सकते हैं। बैंकों में 2000 के नोट जमा करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है।
याचिका में कहा गया कि सरकार का यह फैसला मनमाना है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 2000 के नोट या तो व्यक्तिगत लॉकर में पहुंच चुके हैं और उन्हें आतंकियों, नक्सलियों, ड्रग तस्करों, खनन माफिया और भ्रष्ट लोगों ने जमा कर लिया है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के सभी तर्कों को दरकिनार याचिका को खारिज कर दिया।