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टेरर फंडिंग मामला: जहूर वटाली की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एनआईए को जारी किया नोटिस

कश्मीरी व्यवसायी जहूर अहमद शाह वटाली की याचीका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एनआईए को नोटिस जारी किया है। एनआईए ने 2017 में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की विभिन्न धाराओं के तहत जम्मू-कश्मीर आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार जहूर को गिरफ्तार किया था। पिछले साल मई में एनआईए कोर्ट (ट्रायल कोर्ट) ने आईपीसी और यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत वटाली और अन्य के खिलाफ आरोप तय किए थे।अदालत के इसी आदेश को जहूर वटाली ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनोती दी है।
इससे पहले, विशेष अदालत ने फारूक अहमद डार उर्फ ​​बिट्टा कराटे, शब्बीर शाह, मसरत आलम, मोहम्मद यूसुफ शाह, आफताब अहमद शाह, अल्ताफ अहमद शाह, नईम खान, मोहम्मद अकबर खांडे, राजा महराजुद्दीन कलवाल, बशीर सहित कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए थे।

एनआईए ने कहा था कि जांच के दौरान गुलाम मोहम्मद भट्ट के घर से एक दस्तावेज जब्त किया गया था, जिसमें दिखाया गया था कि जहूर अहमद शाह वटाली हाफिज सईद (जमात-उद-दावा के प्रमुख) से पैसा प्राप्त कर रहा था और हुर्रियत नेताओं को भेज रहा था।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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